bihar teacher bharti 2023 Archives - Pravartak Bharat https://pravartakbharat.com/tag/bihar-teacher-bharti-2023/ My WordPress Blog Wed, 06 Dec 2023 12:43:13 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.1 Bihar Teacher News: बिहार में बीएड पास 20 हजार टीचरो की जाएगी नौकरी, हाईकोर्ट ने रद्द की एक से पांचवीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति https://pravartakbharat.com/2023/12/06/2974-slsyrm/ https://pravartakbharat.com/2023/12/06/2974-slsyrm/#respond Wed, 06 Dec 2023 12:43:13 +0000 https://thebharat.net/?p=2974 बिहार में बीएड पास 20 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों (Bihar Teacher News) को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने क्लास 1 से 5वीं के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बताया है. इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने […]

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बिहार में बीएड पास 20 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों (Bihar Teacher News) को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने क्लास 1 से 5वीं के नियोजित बीएड पास शिक्षकों को अयोग्य बताया है. इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, ‘हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हैं. राज्य को भी इसका पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ क्लास एक से पांच तक की शिक्षक नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट फैसला सुना चुकी है. ऐसे में बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है.

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याचिकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील दीनू ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार ने छठे चरण में क्लास एक से पांच तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड पास उम्मीदवारों की जो नियुक्ति की है, उसे रद्द करना होगा. उन नियुक्तियों को फिर से भरना होगा. फैसले में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को एनसीटीई की साल 2010 की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्त करना होगा. राज्य सरकार ये भी निर्णय लेगी कि कितने पद रिक्त हो रहे हैं और उन पदों पर रिक्तियों को कैसे भरा जाना है.

छठे चरण में ऐसे हुई थी नियुक्ति

दरअसल, बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति (Bihar Teacher News) 2021 में गई थी. नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत बेस पर ये नियुक्ति की गई थीं. इस दौरान कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि राज्य सरकार ने एनसीटीई की 2018 की एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था कि एनसीटीई ने बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है. तब 2021 में हाईकोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दे दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रही. बुधवार को मामले पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है.

अब जानिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश को बनाया आधार

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने 28 जून, 2018 में एक गजट (नोटिफिकेशन) जारी किया था. इसमें बीएड उम्‍मीदवारों को प्राइमरी एजुकेशन (कक्षा 1 से 5 तक) पढ़ाने के लिए योग्य करार दिया था. लेकिन राजस्थान सरकार ने इस नोटिस के खिलाफ केवल D.El.Ed या BTC वालों को भर्ती के लिए योग्‍य माना.

इसके खिलाफ B.Ed. के अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की. उनका कहना था कि अन्य राज्य NCTE के नॉर्म्स को तहत B.Ed. के अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक के पदों पर बहाली दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उन्‍हें नौकरी नहीं दे रही. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 नवंबर, 2021 को NCTE के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया और BTC और D.El.ED अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया था.

इसके बाद राजस्थान के B.Ed. अभ्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. 11 अगस्त, 2023 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने भी साल 2018 के NCTE नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया. कोर्ट का कहना था कि B.Ed. धारकों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी स्किल्स और अप्रोच नहीं है. फिर सभी स्टेट में यह आदेश लागू हो गया.

अब आगे क्या- सरकार समायोजित कर सकती है

पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुमार पांडे के बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला दिया है. ऐसे में नियोजित शिक्षक और बिहार सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता नहीं दिख रहा. बिहार सरकार के पास एक रास्ता है. इन शिक्षकों के समायोजन का. उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजन का रास्ता बचता है, क्योंकि राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली की है.

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Bihar Teacher News: बीएड अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ अब प्राथमिक स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे बीएड पास शिक्षक https://pravartakbharat.com/2023/11/01/2801-juhkes/ https://pravartakbharat.com/2023/11/01/2801-juhkes/#respond Wed, 01 Nov 2023 04:12:28 +0000 https://thebharat.net/?p=2801 बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों (Bihar Teacher News) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. बीएड पास अभ्यर्थियों ने क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग और रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका दायर की थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद […]

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बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों (Bihar Teacher News) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. बीएड पास अभ्यर्थियों ने क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग और रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका दायर की थी, जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका लगा है. बिहार सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड के अभ्र्थयों से सारी सीटें भर ली हैं.

याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि बिहार सरकार बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया. राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएलएड पास अभ्यर्थियों से सीटों को भर लिया है. इसलिए बीएड पास अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है. अब हम कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे.

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13 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई

पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. बीएड पास अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली (Bihar Teacher News) में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था.

इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है. इसलिए बहाली प्रक्रिया में इन्हें शामिल किया जाए. छत्तीसगढ़ वाले मामले के जजमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश की गई थी. बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था.

पिछली सुनवाई में सरकार की SLP खारिज

क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. इस मामले में 9 अक्टूबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने बिहार सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था. मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया.

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Bihar Teacher News: बीएड अभ्यर्थियों की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्राइमरी टीचर नियुक्ति में शामिल करने की मांग https://pravartakbharat.com/2023/10/31/2770-mrquwm/ https://pravartakbharat.com/2023/10/31/2770-mrquwm/#respond Tue, 31 Oct 2023 07:45:43 +0000 https://thebharat.net/?p=2770 बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों (Bihar Teacher News) को क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग को लेकर साथ ही रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. B.Ed अभ्यर्थियों का मामला अब चीफ जस्टिस की बेंच के पास है. 13 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई पिछली बार 13 अक्टूबर […]

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बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों (Bihar Teacher News) को क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग को लेकर साथ ही रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. B.Ed अभ्यर्थियों का मामला अब चीफ जस्टिस की बेंच के पास है.

13 अक्टूबर को हुई थी सुनवाई

पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहले से चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था.

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इसी तरह बिहार में भी शिक्षक बहाली (Bihar Teacher News) की प्रक्रिया फैसला आने के पहले से चल रही है. इसलिए इन्हें भी शामिल किया जाए. छत्तीसगढ़ वाले मामले के जजमेंट की कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई. बेंच ने पूरी दलील सुनने के बाद केस को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था. अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है.

याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले की सुनवाई उसी बेंच में होनी चाहिए, जहां बीएड कैंडिडेट को लेकर आदेश आया था. जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही राजस्थान मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था कि डीएलएड पास अभ्यर्थी ही क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य होंगे.

रिट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मीकू पाल की दलील है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार ही बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवदेन किया था. लेकिन अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है.

3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग

3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है. बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है. बिहार में 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, इसमें करीब 80 हजार प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं. प्राथमिक विद्यालय के 72,419 अभ्यर्थी शामिल हैं. अब 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार बीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे.

पिछली सुनवाई में सरकार की SLP खारिज

क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. इस मामले में 9 अक्टूबर को जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने बिहार सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था. मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया.

पहले भी बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में हुई है बहाली

याचिकाकर्ता दीपांकरऔर मीकू पाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि एनसीटीई के जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है. उसी गजट से पूरे देश मे लाखों बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में बहाल हुए हैं. बिहार में भी छठे चरण में बीएड पास शिक्षक बने हैं.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय में भी प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं. संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार की मांग करते हुए बिहार में भी चल रहे शिक्षक बहाली में बीएड को शामिल करने का निवेदन याचिकर्ताओं ने किया है.

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Bihar News: बिहार में नवमी के दिन पूजा पंडाल में भगदड़, पांच साल के बच्चे की मौत के बाद मची अफरा तफरी https://pravartakbharat.com/2023/10/23/2588-xsayyo/ https://pravartakbharat.com/2023/10/23/2588-xsayyo/#respond Mon, 23 Oct 2023 17:06:32 +0000 https://thebharat.net/?p=2588 बिहार (Bihar News) के गोपालगंज से इस वक्त एक खबर मिली है कि महानवमी के मौके पर नगर थाना क्षेत्र में एक अनहोनी हो गई. स्टेशन रोड स्थित एक पंडाल के बाहर भीड़ के चलते दो वृद्ध महिलाओं और एक पांच साल के बच्चे की मृत्यु हो गई. एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस घटना की पुष्टि […]

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बिहार (Bihar News) के गोपालगंज से इस वक्त एक खबर मिली है कि महानवमी के मौके पर नगर थाना क्षेत्र में एक अनहोनी हो गई. स्टेशन रोड स्थित एक पंडाल के बाहर भीड़ के चलते दो वृद्ध महिलाओं और एक पांच साल के बच्चे की मृत्यु हो गई. एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस घटना की पुष्टि की है.

मिली जानकारी के अनुसार, महानवनी के अवसर पर पूरे शहर में सोमवार को जाम की स्थिति रही. वहीं, स्टेशन रोड पर पूजा पंडालों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. यहां एक पंडाल के बाहर भीड़ में दबने से दो बुजुर्ग महिलाओं और एक पांच साल के बच्चे की मौत हो गई.

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एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी जानकारी

बिहार के (Bihar News) गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि राजा दल पूजा पंडाल के द्वार से थोड़ी दूर पहले भीड़ में 1 बच्चा गिर कर दब गया था. बच्चे को बचाने के क्रम में दो बुजुर्ग महिलाएं झुकीं और भीड़ में दब गईं. दोनों महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हुई, तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनका देहांत हो गया. एसपी ने आगे बताया कि मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस बल ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया. अब स्थिति सामान्य है.

नवरात्र पर संभावित भीड़ के मद्देनजर क्या व्यवस्था थी?

  • 10 कंपनी, 1200 फोर्स की तैनाती.
  • 2 टुकड़ी BMP, 1 स्वाभिमान बटालियन भी.
  • 400 जगहों पर डेपुटेशन.
  • 40 QRT का गठन.
  • महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन.
  • सादे लिबास में पुलिस की तैनाती.
  • नगर और मीरगंज के लिए ट्रैफिक प्लान.

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