insurance Archives - Pravartak Bharat https://pravartakbharat.com/tag/insurance/ My WordPress Blog Tue, 07 Nov 2023 15:06:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme: मात्र 456 रुपये में 4 लाख का फायदा… मोदी सरकार की इस योजना में किसको मिलेगा लाभ, जानें पूरी डिटेल https://pravartakbharat.com/2023/11/07/2938-psdzoo/ https://pravartakbharat.com/2023/11/07/2938-psdzoo/#respond Tue, 07 Nov 2023 15:06:03 +0000 https://thebharat.net/?p=2938 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तमाम योजनाओं के साथ-साथ बीमा योजनाओं (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme) की शुरुआत की है. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बीमा कवर के लिए दो स्कीम की लॉन्चिंग की थी. ये स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme) […]

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तमाम योजनाओं के साथ-साथ बीमा योजनाओं (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme) की शुरुआत की है. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बीमा कवर के लिए दो स्कीम की लॉन्चिंग की थी. ये स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है. इसके माध्यम से आप मामूली प्रीमियम जमा कर 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर ले सकते हैं.

PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme) एक साल की है, जो किसी भी कारण से होने वाले मृत्यु को कवर करती है. इसका हर साल नवीकरण किया जाता है. यानी की आपको हर साल इस योजना को बढ़ाना होगा. इस योजना में 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, वो नामांकन के पात्र हैं. 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना से जुड़ने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा को जारी रख सकते हैं. इस योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मौत के मामले में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana), दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है. 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक पर्सनल बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ यह है कि दुर्घटना के चलते मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) की दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है.

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Health Insurance: हेल्‍थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाने पर किससे करें शिकायत, जाने पूरी अपडेट https://pravartakbharat.com/2023/10/24/2635-cmrhut/ https://pravartakbharat.com/2023/10/24/2635-cmrhut/#respond Tue, 24 Oct 2023 04:26:43 +0000 https://thebharat.net/?p=2635 ज्यादातर लोग हेल्‍थ पॉलिसी (Health Insurance) इस उम्मीद के साथ खरीदते हैं कि उन्हें कभी इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही उन्हें यह भरोसा भी होता है कि किसी आकस्मिक स्थिति में पॉलिसी उनकी मदद करेगी. हालांकि, उन्हें सच्‍चाई का अंदाज़ा तब होता है, जब वे पॉलिसी का उपयोग करते हैं. कई मामलों […]

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ज्यादातर लोग हेल्‍थ पॉलिसी (Health Insurance) इस उम्मीद के साथ खरीदते हैं कि उन्हें कभी इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही उन्हें यह भरोसा भी होता है कि किसी आकस्मिक स्थिति में पॉलिसी उनकी मदद करेगी. हालांकि, उन्हें सच्‍चाई का अंदाज़ा तब होता है, जब वे पॉलिसी का उपयोग करते हैं.

कई मामलों में ऐसा होता है कि पॉलिसीहोल्डर्स के दावे खारिज़ हो जाते हैं, जबकि वे नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान कर रहे होते हैं. इस तरह का रिजेक्‍शन पॉलिसीहोल्डर्स के लिए अकल्पनीय झटके से कम नहीं होता, खासकर अगर वे आर्थिक मदद के लिए इस कवर पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं.

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अगर आपको भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो अपनी उचित दावा राश‌ि को आप कैसे पा सकते हैं, यह आपको जरूर जानना चा‌हिए.

हेल्‍थ इंश्योरेंस (Health Insurance) क्लेम खारिज़ होने के बाद क्या करें?

अगर ऐसी स्थिति को सामना हो तो सबसे पहले, अस्वीकृति के कारण और पॉलिसी में बताए गए कार्रवाई के तरीके का अध्ययन करें. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय सेन ने बताया, “रिजेक्‍शन की स्थि‌ति में पॉलिसी में खुद ही दावा दायर करने और इसे आगे बढ़ाने का प्रोटोकॉल दिया जाता है. ज्यादातर बीमा कंपनियों ने ऐसी स्थितियों के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है.”

आप संबंधित हेल्‍थ इंस्‍योरेंश कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) से संपर्क कर सकते हैं. पॉलिसीहोल्डर्स रिजेक्‍शन की ‌स्थिति में संबंधित लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं, हालांकि पहले उन्हें बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए.

पायनियर लीगल के पार्टनर शौभिक दासगुप्ता ने बताया, अगर किसी बीमाकर्ता ने बीमा दावा खारिज कर दिया है या अगर दी गई दावा राशि पॉलिसी के तहत कवर किए जाने वाले खर्च से कम है तो पीड़ित पॉलिसीहोल्डर को लोकपाल के पास जाने से पहले संबंधित बीमाकर्ता के पास शिकायत दर्ज करनी होती है. इसके बाद, शिकायतकर्ता लोकपाल या उपभोक्ता अदालत से संपर्क कर सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करना चा‌हिए.

क्या दावा खारिज़ होने के बाद हेल्‍थ इंस्‍योरेंश (Health Insurance) कंपनी के पास दोबारा अपील दायर करना जरूरी है? करंजावाला एंड कंपनी की पार्टनर मनमीत कौर का सुझाव है कि दावा खारिज़ होने के बाद हेल्‍थ इंस्‍योरेंश कंपनी के पास दोबारा अपील दायर करना जरूरी नहीं है. उन्होंने बताया, ”

हालांकि, ऐसे मामलों में जहां बीमा कंपनियों ने ऐसी अस्वीकृति/इनकार के कारणों के बारे में सूचित करते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया है, पॉलिसीधारक ऐसी कमियों को सुधारने के बाद दावे को फिर से दाखिल कर सकता है.” लेकिन जब पॉलिसीधारकों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है, तो वे उचित फोरम से संपर्क कर सकते हैं.

IRDAI से संपर्क करें

आप टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करके या complaints@irdai.gov.in पर एक ई-मेल भेजकर IRDAI के उपभोक्ता मामले विभाग शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं.

इसके अलावा आप IRDAI द्वारा प्रबंधित ऑनलाइन पोर्टल, जिसे एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS) कहा जाता है, का भी उपयोग कर सकते हैं. यह आपकी शिकायत को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसका उपयोग बीमा कंपनी की ओर से उपलब्ध कराए गए चैनल के उपयोग करने के बाद ही किया जाना चाहिए.

यदि आप किसी भी कारण से सीधे बीमा कंपनी तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं तो आप IGMS का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बीमा कंपनियों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्रवेश द्वार उपलब्ध कराता है.

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