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]]>कहा जाता है कि सफर के दौरान सतर्क और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी कई लोगों का सामान चोरी हो जाता है.
यदि ट्रेन में सफ़र क दौरान आपका भी सामान खो जाता है तो ऐसे में भारतीय रेलवे के नियम (Indian Railway Rules) आपके काम आ सकते हैं. सामान चोरी हो जाने पर घबराने और परेशान होने से पहले रेलवे पुलिस बल और रेलवे अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.
चोरी हो जाने पर एफआईआर करना भी जरूरी है. इसके साथ ही एफआईआर की कॉपी लेना न भूलें. इसके लिए आपको ट्रेन के कोच अटेंडेंट, ट्रेन कंडक्टर या गार्ड से भी सम्पर्क करना चाहिए. जो आपको एक फॉर्म देंगे. यही एफआईआर दर्ज करने के लिए जरूरी है. इस फॉर्म को भरने के बाद उसे पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा. रेलवे द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है.
आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी. इसके बाद आपके सामान को तलाशने के लिए कार्रवाई की जाएगी.
जब रेलवे अधिकारी या पुलिस को आपका सामान मिल जाता है तो वे आपके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में दर्ज जानकारी के आधार पर आपसे संपर्क किया जाएगा. इसके बाद दस्तावेजों के माध्यम से पुष्टि की जाएगी कि सामान आपका है या नहीं.
जब पुष्टि हो जाती है तो सामान आपको दे दिया जाएगा. यदि कोई कीमती सामान होता है तो उसे रेलवे अधिकारी द्वारा 24 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर रखा जाता है. इसके बाद उसे जोनल ऑफिस भेज दिया जाता है. फिर वहां से यात्री से संपर्क किया जाता है.
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